राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जिसे अब आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, एक जनकल्याणकारी योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में मृतक या घायल व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
राजस्थान जैसे बड़े राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई ताकि दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके।
Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- परिवार को संकट की घड़ी में वित्तीय स्थिरता देना।
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना।
- सरकारी सहायता को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ
| स्थिति | बीमा राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|
| आकस्मिक मृत्यु | ₹10,00,000 | दुर्घटना में मृत्यु होने पर |
| स्थायी पूर्ण विकलांगता | ₹2,50,000 | यदि व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाए |
| आंशिक विकलांगता | ₹50,000 – ₹2,00,000 | विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार |
| चिकित्सा सहायता | ₹25,000 तक | अस्पताल में इलाज के दौरान |
| अंतिम संस्कार सहायता | ₹10,000 | मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए |
पात्रता मानदंड – Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- लाभार्थी राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- दुर्घटना राजस्थान राज्य की सीमा में घटित होनी चाहिए।
- दुर्घटना के संबंध में FIR या पुलिस रिपोर्ट आवश्यक है।
- दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर क्लेम आवेदन करना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत कोई भी नागरिक (आय वर्ग, जाति या पेशा मायने नहीं रखता) आवेदन कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़-Required Document
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाता विवरण
- दुर्घटना की FIR / पुलिस रिपोर्ट
- मेडिकल रिपोर्ट या अस्पताल का डिस्चार्ज समरी
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार पहचान पत्र (यदि आवश्यक हो)
आवेदन प्रक्रिया – Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Online Apply
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- www.sipf.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” सेवा चुनें।
- आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और प्राप्त Application Number को सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति ई-मित्र पोर्टल पर देखी जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म भरें।
- ऑपरेटर द्वारा आवेदन दर्ज किया जाएगा और रसीद प्रदान की जाएगी।
- सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया
- आवेदन की जाँच संबंधित बीमा कंपनी या जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।
- दस्तावेज़ों की सत्यता की पुष्टि के बाद फाइल अप्रूव होती है।
- योग्य पाए जाने पर बीमा राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाती है।
- पूरी प्रक्रिया लगभग 30 से 45 दिनों में पूरी होती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- पूरी तरह मुफ्त बीमा योजना, किसी प्रीमियम की आवश्यकता नहीं।
- सभी वर्गों के लिए समान लाभ।
- डिजिटल आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा।
- तेज़ क्लेम निपटान प्रक्रिया।
- सरकारी निगरानी में पारदर्शी संचालन।
FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की एक मुफ्त बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
Q3. इस योजना के तहत बीमा राशि कितनी है?
दुर्घटना में मृत्यु पर ₹10 लाख, स्थायी विकलांगता पर ₹2.5 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹50,000 से ₹2 लाख तक सहायता मिलती है।
Q4. योजना में बीमा प्रीमियम देना पड़ता है क्या?
नहीं, यह योजना पूरी तरह मुफ्त है। कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।


