CM Kanyadan Yojana – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उद्देश्य, लाभ, & पात्रता 2025 

इस लेख में  राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) के बारे में बात करेंगे और योजना की पूरी जानकारी देंगे – जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके फायदे और पात्रता क्या है। लड़कियों के विवाह के समय परिवार को अक्सर आर्थिक परेशानी होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं। इस योजना के तहत शादी के समय बेटियों को सामाजिक और आर्थिक मदद दी जाएगी।

राजस्थान सरकार ने भी इसी तरह की एक योजना चलाई है, जिसका नाम है Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana। इसके तहत राजस्थान की बेटियों की शादी में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी हम आपको यहाँ देंगे। यह योजना पूरे राजस्थान के जिलों के लिए लागू की गई है।

इसका फायदा पाने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। यह आवेदन शादी की तारीख से 1 महीने पहले या शादी के बाद 6 महीने के अंदर जिला कलेक्टर (DM) को जमा करना जरूरी है।

CM Kanyadan Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के समय आर्थिक मदद देना है। बहुत से परिवार अपनी बेटियों के विवाह में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है।

अब प्रदेश के लोगों को अपनी बेटियों की शादी के लिए दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी मददगार साबित होगी, क्योंकि इसका लाभ केवल उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी।

यह योजना केवल राजस्थान के नागरिकों के लिए है और इसका संचालन राजस्थान सरकार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसकी एक आधिकारिक वेबसाइट भी है, जहाँ से योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया देखी जा सकती है।

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CM Kanyadan Yojana Rajasthan की पात्रता

  • कन्या का राजस्थान की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ सभी वर्गों के परिवार उठा सकते हैं।
  • केवल आस्था कार्ड धारक परिवार ही इस योजना के पात्र होंगे।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50,000 या उससे कम है, तो उसकी पुत्री के विवाह पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • यह योजना केवल विवाह योग्य कन्याओं के लिए लागू होगी।
  • जिन कन्याओं के माता-पिता का देहांत हो चुका है, वे भी इस योजना की पात्र होंगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  2. ई-मित्र संचालक को बताएं कि आप Rajasthan CM Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं।
  3. अब संचालक द्वारा पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही प्रदान करें।
  4. अपने जरूरी दस्तावेज संचालक को दें ताकि उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा सके।
  5. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।
  6. इसी रेफरेंस नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
  7. इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री राजस्थान कन्यादान योजना में सफलतापूर्वक आवेदन पूरा हो जाएगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज 

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आस्था कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • बीपीएल कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ

  • राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
  • इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों तथा आस्था कार्ड धारक परिवारों की कन्याओं को लाभ मिलेगा।
  • जिन परिवारों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन कन्याओं को भी योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • सहायता राशि ₹30,000 से ₹51,000 तक होगी।
  • योजना का लाभ पाने के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जिले के कलेक्टर की देखरेख में एक मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन के लिए Guidelines

  1. आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
  2. विवाह से पहले भी आवेदन किया जा सकता है।
  3. यदि विवाह के बाद आवेदन किया जाता है, तो विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
  4. जिला अधिकारी आवेदन पत्र का सत्यापन और पुष्टि करेंगे।
  5. आवेदन का निपटारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
  6. यदि आवेदक आस्था कार्ड धारक है, तो उसे आस्था कार्ड की छाया प्रति भी जमा करनी होगी।
  7. चाहे आवेदक शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का, आवेदन जिलाधिकारी को ही प्रस्तुत करना होगा।
  8. स्वीकृति मिलने पर लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  9. अंतिम स्वीकृति के साथ ही जिलाधिकारी की ओर से आवेदक को मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।

Popular FAQs For Kanyadan Yojana

इस योजना का लाभ किन-किन को मिलता है?

इस योजना का लाभ राजस्थान की स्थायी निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाह योग्य कन्याओं को मिलता है। बीपीएल परिवारों, आस्था कार्ड धारक परिवारों और विधवा/अनाथ कन्याओं को भी इसका लाभ दिया जाता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?

इस योजना के तहत पात्र कन्याओं को ₹30,000 से ₹41,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

CM Kanyadan Yojana योजना में आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। विवाह के बाद आवेदन करने पर विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा कब और कैसे मिलता है?

CM Kanyadan Yojana आवेदन के लिए सत्यापन और स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

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